खूंखार अपराधियों को हत्या के अपराध मे कठोर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना !!!

खूंखार अपराधियों को हत्या के अपराध मे कठोर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना !!!              
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बाँदा :-
शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा और विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि घटना थाना बबेरु की है जिसमे दिनांक 13/10/2011 लगभग रात 8.00 बजे की है। जिसमे वादी मुक़दमा दादू पुत्र जागेश्वर यादव निवासी जलाल पुर थाना बबेरू ने बताया कि गाव के चार लोगो बचुली,राघवेंद्र सिंह उर्फ़ बउवा, कल्लू व चुन्नू सिंह ने मिलकर मेरे भाई बली उर्फ़ बलराम की गोली मारकर हत्या कर दी है जिसमे वादी ने बताया कि मेरा भाई बली उर्फ़ बलराम और भाई जगराम और रामदास के साथ खेत कि जुताई के लिए ट्रैक्टर के लिए शीलू सिंह के पास गये थे जहाँ वापस लौटने मे पहले से घात लगाए बैठे उक्त मुल्ज़िमानो ने जान से मारने कि नियत से गोली मारी जिसमे बली उर्फ़ बलराम सिंह कि मौके पर ही मत्यु हो गई बाकी लोग किसी तरह से जान बचा कर भागे और कोतवाली बबेरू मे जाकर उक्त सभी मुल्ज़िमानो जो हत्या मे ! थे रिपोर्ट दर्ज कराई! हत्या के मुक़दमे मे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्र और सौरभ सिंह ने बताया कि उक्त अभियुक्तगणो के विरुद्ध 18/10/2012 को आरोप् बनाया गया जिसने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/34 I.P. का आरोप तय कर अभियोजन द्वारा मुक़दमे मे कुल 8 गवाह परीक्षित कराए। विद्वान शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा और सौरभ सिंह और पैरोकार बबेरू चक्रधारी और कोर्ट मोहरीर अमित राजपूत और रूबी पाल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। उक्त हत्या के मुक़दमे को निस्तारित होने मे लगभग 13 वर्ष का समय लगा ! न्यायाधीश महोदय श्री गुणेंद्र प्रकाश जी अपर जिला जज गैंगस्टर एक्ट पंचम द्वारा पत्रावली में शामिल सम्पूर्ण साक्ष्यों का गहन परिशीलन किया तथा हत्या जैसे जघन्य अपराध मे दोषी पाए जाने पर सभी चारो अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास और और सभी को 20 - 20 हज़ार रुपये अर्थदंड से दण्डित कर जिला कारागार भेजा गया! अभियुक्त चुन्नू सिंह के विरुद्ध पूर्व से ही हत्या, हत्या के प्रयास के जैसे गंभीर धारायों मे मुक़दमे पंजीकृत है जिसमे कई मुकदमो मे पहले से आजीवन करावास की सजा काट चुका है कुछ समय पहले ही सजा काट कर बाहर आया है जिसमे आज अपर जिला जज पंचम / गैंगेस्टर न्यायाधीस श्री गुनेन्द्र प्रकाश जी द्वारा आजीवन करावास की सजा और अर्थडंड से दण्डित कर जिला कारागार भेजा गया !!!

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