लूट की बाईक रखने के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
*20 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया
उरई-बीते 12 वर्षों पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चंद्रनगर में दो बदमाशो द्वारा एक व्यक्ति के संग तमंचे के बल पर बाइक व मोबाइल लूट ले जाने वाले मामले में मंगलवार को डकेती कोर्ट के जज डॉ अवनीश कुमार की अदालत में चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अनूप राजपूत को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह विक्रम ने बताया की शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला गोपालगंज निवासी दिनेश कुमार प्रजापति पुत्र गोविंद प्रजापति ने 18 जून 2012 को उरई कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था। कि 18 जून को वह बाइक लेकर अपने घर से बाजार जा रहा था।तभी मोहल्ला चंद्र नगर स्थित संत निरंकारी आश्रम के पास दो लोगों ने रोक कर उसे तमंचा लगाकर उसकी मोटरसाइकिल व मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने दिनेश की तहरीर पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।पुलिस द्वारा की गई जांच में गोहन थाना क्षेत्र के गोहन निवासी अनूप राजपूत का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी अनूप राजपूत को जुलाई 2012 को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटी हुई बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था एवं पुलिस ने डकैती कोर्ट में आरोपी के खिलाफ 6 अक्टूबर 2012 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद गवाहों के बयान और सबूतों के आधार अपर स्पेशल जज डकैती कोर्ट डॉ अवनीश कुमार ने अनुप राजपूत को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई और बीस हजार रूपये अर्थदंड लगाया।अर्थदण्ड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।